नवीन समाचार, नैनीताल, 11 मई 2023। नैनीताल जनपद में शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगीं जिला प्रशासन इसके खिलाफ जल्द ही अभियान चलाएगा। यह भी पढ़ें : 17 साल की नाबालिग से टैक्सी चालक व उसके दोस्त ने किया दुष्कर्म
डीएम धीराज गर्ब्याल ने नैनीताल जनपद में शासकीय एवं अशासकीय शैक्षिक संस्थानों के 100 गज की परिधि के अंदर सिगरेट तथा अन्य प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होने का हवाला देते हुए इसे बावजूद नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें : ब्रेकिंग: हल्द्वानी-नैनीताल रोड पर मिनी ट्रक खाई में गिरा, पांच स्थानीय महिलाओं सहित चालक घायल
इस संबंध में प्राप्त जानकारी को गम्भीरता से लेते हुए डीएम ने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी व पुलिस महकमे के अधिकारियो को निर्देश दिये हैं कि तत्काल तथा समय-समय पर विद्यालयों के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में जांच अभियान चलाकर छापेमारी कर दोषी दुकानदारों के खिलाफ चालान के साथ ही जुर्माने की कार्यवाही करें। इसके अलावा डीएम ने विद्यालयों में ‘एन्टी ड्रग कमेटी’ के गठन की सूचना विकास खंडवार संकलित कर समाज कल्याण अधिकारी को देने के निर्देश भी दिए हैं। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।